- ई-दाखिल पोर्टल e-Daakhil Portal, Punjab
- Online consumer case filing – ऑनलाइन उपभोक्ता केस फाइलिंग
- Step by Step Online Consumer Complaint Filing – कंज़्यूमर फोरम मे शिकायत कैसे दर्ज करें
- E-daakhil में संशोधन पेटिशन कैसे फाइल करें- Online Filing of Revision Petition
- विपरीत पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया Written Response by opposite party
- ई-दाखिल में प्रत्युत्तर कैसे फाइल करें- Rejoinder Filing
- FAQ
यह लेख ऑनलाइन उपभोक्ता अदालत, आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक ईदाखिल पोर्टल E-DAAKHIL पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के साथ शिकायत दर्ज करने, पेमेंट, फर्स्ट अपील, रिजॉइंडर तथा विपरित पार्टी द्वारा आवेदन करने के बारे में भी बताता है।
न्यायालय में उपभोक्ताओं द्वारा दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करना आजकल एक आम बात हो गई है। अदालतें प्रभावित उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करती हैं और उन्हें आवेदकों को उचित न्याय प्रदान करने में मदद करती हैं।
पिछले वर्षों में, शिकायत प्रक्रिया ऑफ़लाइन होती थी, जिसमें बहुत समय लगता है और लिखित दस्तावेज़ प्रक्रिया होती है। लेकिन, मैनुअल विधि को अलविदा कहते हुए, उपभोक्ता अदालत ने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता अदालतों की शुरुआत की है। इस ऑनलाइन दीक्षा के माध्यम से, उपभोक्ता edaakhil .nic.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल में, वे पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।
नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन के बारे मे जानने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें
ई-दाखिल पोर्टल e-Daakhil Portal, Punjab
7 जनवरी, 2021 को, पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री, भारत भूषण आशु ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल धोखाधड़ी की प्रथाओं या किसी अन्य प्रासंगिक मुद्दों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक बंद खिड़की है। यह मंच नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आधार पर बनाया गया है। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। पोर्टल पर ग्राहक / अधिवक्ता द्वारा शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ई-दाखिल पोर्टल शिकायतों के तेजी से पंजीकरण और समय पर निवारण के लिए एक नया, उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है।
Portal name: | e-Daakhil portal |
Initiative by: | Consumer Affairs Department |
Designed by: | National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information |
Website: | edaakhil.nic.in |
Online consumer case filing – ऑनलाइन उपभोक्ता केस फाइलिंग
केस दर्ज कराने की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। ई- दाखिल लॉज के द्वारा यह संभव है। अब घर बैठे ई- सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। उपभोक्ता या अभिवक्ता ऑनलाइन केस दर्ज करा सकते हैं। अब उपभोकता न्यायालय मे जाने की आवश्यकता नही है।
Registered User?
ई फाइल प्रक्रिया का आरंभ करने हेतू ई-दाखिल पॉर्टल पर पंजिकरण अनिवार्य है। पंजिकृत आईडी के बिना ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ नही की जा सकती।
How to Start
पंजिकरण प्रक्रिया शुरु करने से पहले उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर ले कि निम्नलिखित चीज़ें पंजिकरण हेतू आवश्यक हैं।
- ई-मेल आईडी जो ई-दाखिल पॉर्टल पर पंजिकृत कराई जा सके।
- स्केन की हुई पहचान पत्र की प्रतिलिपी- वोटर आईडी/ पेनकार्ड/ पासपॉर्ट/ राशन कार्ड/ बीपील/ एएवाए कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस
- कृपा ध्यान रखें कि स्केन प्रतिलिपी का प्रारुप पीडीएफ हो।
उपभोक्ता पंजिकरण कैसे किया जाता है इ-दाखिल वेबसाइट पे? – New User Registration on the Online Consumer Court at edaakhil
- ईदाखिल के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। – www.edaakhil.nic.in तथा एंटर बटन प्रेस करें। यह स्वागत पृष्ठ प्रदर्शित करता है और आपको वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए कहता है।
- यह ऑनलाइन उपयोगकर्ता को होम पेज पर ले जाता है।
- अगला पेज मेन्यूबार को दर्शाता है, जहाँ पर कंप्लेंट एंड एडवोकेट सेक्शन मेंन्यू प्रदर्शित होता है। वहाँ पर क्लिक करें।
- इसके बाद सूचि से रजिस्ट्रेशन सब मेन्य को चुने।
User registration process
यह प्रक्रिया तीन चरणों मे विभाजित है-
- E-mail आईडी का पंजिकरण
- मेबाइल पर ओटीपी मैसेज का प्राप्त होना
- अकाउंट को सक्रिय करना
User Registration: Register E- Mail ID – पंजिकरण फॉर्म मे प्रविष्टी
यहाँ पर ई-मेल आईडी का चयन कीजिए। यदी दर्ज की गई ईमेल आईडी पहले से पंजिकृत नही है, तब यह पुष्टिकरण संदेश दर्शाता है कि यह आईडी आप उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
पासवर्ड प्रविष्टी के लिए आपका पासवर्ड कम से कम 7 अक्षरों का होना चाहिए। जिसमे एक अंक एक बढ़ा अक्षर एक छोटा अक्षर एक विशेष अक्षर सम्मिलित हों। कंफॉर्म पासवर्ड बॉक्स में भी यही पासवर्ड प्रविष्ट करें। दस अंकों का मोबाइल नबंर टाइप करें। इसके पश्चात नीज़ी जानकारी दें।
सीधे हाथ पर पूछी जानकारी भरें अपना पूरा नाम, पिता का नाम प्रविष्टी करें तथा जन्म तिथी भरें। तथा फिर बाएं तरफ अपना वर्तमान पता टाइप करें। तथा साथ में दिए गए बॉक्स म पहचान पत्र अपलॉड करें, तथा अपना आईडी प्रूफ नबंर टाइप करें, तथा पहचान पत्र का प्रतिलिपी को अपलॉड करें। नीचे दिए गए बॉक्स में सही केपचा कोड प्रविष्ट करें। और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके पश्चात आपको पंजिकृत मोबाइल नबंर पर ओटीपी प्राप्त होगा। तथा यह 15 मिनट तक वैध होगा।
Activate Account
दूसरे चरण को पूरा करने के लिए अपना ईमेल आईडी टाइप करें। और मोबाइल नबंर पर प्राप्त ओटीबी प्रविष्ट करें। कोंटिनियू बटन पर क्लिक करने पर आपको इमेल द्वारा एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगा।
कोंग्रेचुलेशन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया।
Step by Step Online Consumer Complaint Filing – कंज़्यूमर फोरम मे शिकायत कैसे दर्ज करें
E- filing of Consumer Complaint at Consumer Forum of India
यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपके पास ई- दाखिल ऑनलाइन पॉर्टल www.edaakhil.nic.in पर एक पंजिकृत उपयोगकर्ता आईडी होनी चाहिए।
Want to file first Appeal Online
क्या आप एक नई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो सक्रिय उपयोगकर्ता आईडी के साथ लॉगिन करें, और शिकायत दर्ज करें। लॉगिन करने के लिए कंप्लेंट एंड एडवोकेट सूची से लॉगिन पर क्लिक करें।
Login Screen
लॉगिन स्क्रीन पर ईमेल आईडी पासवर्ड और केप्चा कोड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
Successful Login: User Home Sreen
सफल लॉगिन के बाद आप अपने अकाउंट पेज पर पहुँचेंगे। फाइल मेन्यू सूची में दिए गए विकल्पो के चयन से नई शिकायत या रिजॉइंडर दर्ज कर सकते हैं। और केस की स्थिति जैसे पेंडिंग ड्राफ्ट या पेमेंट देखे जा सकते हैं। प्रोफाइल मेन्यू सूची से खाता विवरण अपडेट कर सकते हैं। यदि खाते से बाहर निकलना चाहते हैं तो लॉगआउट बटन क्लिक करें।
Documents Required
उपभोगता शिकायत की प्रक्रिया दाखिल करने से पहले उन डॉक्यूमेंट को एकत्रित कर लें जिनकी आवश्यकता शिकायत दर्ज करने के समय होगी। कृप्या सुनिश्चित करें की कॉपिया पृष्ठांकित और विधिवत हों, यह सभी निम्नलिखित क्रम में अनुक्रमित होनी चाहिए।
- Index
- List of Dates
- Memo of Parties (with fresh complete addresses and telephone no.)
- Complaint with Notarised attested affidavit.
- Fee payble for making Consumer Complaint (offline mode)
(demand Draft in favour of the respective consumer Forum “e.g. The Registrar, NCDRC, New Delhi”)
Please save a separate copy of each, required at the time of documents upload.
6. Any other Document, if required to be uploaded Supporting documents in favour of complaint e.g. receipt, voucher etc.
7. Application for condonation of delay with Notarised attested affidavit, if beyond limitation. (2 years from cause of action)
Please have the scanned copies all the necessary documents before filing a consumer case.
Case Filing Process – E-DAAKHIL
ई फाइलिंग के समय भरी जाने वाली जानकारी चरणो मे विभाजित है। केस डिटेल जैसे शिकायत कर्ता, प्रतिवादी औप अभिवक्ता की जानकारी, केस से जुड़े अन्य पक्षों की जानकारी द्सतावेजो को अपलॉड करना और अंत मे शिकायत फाइनलाइज़ करना इसके बाद जानकारी को परिवर्तित नही किया जा सकता। दर्ज शिकायत से संबंधित शुल्क का भुगतान आवश्यक है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकता है।
Case Filing : Pre Details
फाइल मेन्यू सूची से फाइल न्यू केस दर्ज करें, सहमति पढ़कर एक्सेप्ट बटन क्लिक करें, और कंज्यूमर कंप्लेंट बटन क्लिक करें।
यहाँ क्लेम अमाउंट में राशि दर्ज करें तथा राज्य का चयन कर कॉन्टिन्यू बटन पर क्लिक करें। यह आपको केस डीटेल पेज पर पहुँचाएगा।
आपके द्वारा किए गए विवरणो की जाँच करने के लिए साथ दिए गए प्री डिटेल्स टेप पर स्विच करें। आपको ऑटो जनरेट रेफ्रेंस नबंर, क्लेम राशि, केस टाइप आदि जानकारी प्रदर्शित होगी।
विवरण की जांच करने के बाद केस डीटेल टेप पर क्लिक करें। केस डीटेल मे तीन खंड है, शिकायत करता, विपरित पक्ष और शिकायत करता अभिवक्ता विवरण, प्रत्येक में जानकारी भरें। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। फिर एडीशनल कंप्लेंट टेब पर स्विच करें। इस भाग मे अतिरिक्त शिकायत कर्ता पक्ष की जानकारी भरें।
इसके बाद अतिरिक्त विपरित पार्टी टेब पर क्लिक करें, तथा यहां केस से संबंधित अतिरिक्त विपरित पक्ष की जानकारी भरें। सभी अनिवार्य जानकारी भरकर सेव बटन पर क्लिक करें, फिर ओके बटन पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट अपलॉड टेब पर स्विच करें, यहां सभी डॉक्यूमेंट अपलॉड करें। 4 डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में अपलॉड करना अनिवार्य है।
इसके बाद फाइनलाइज स्टेज टेब पर क्लिक करें, यहां सभी जानकारी चेक करने के बाद फाइनलाइज़ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको मोबाइल नबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, इसे डालने पर कॉंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं। एक बार भुगतान होने पर यह मामला संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। अब यह केस पेंडिग पेमेट अनुभाग में सूचिबध होगा यहां से आप अपनी शिकायत चुने और प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करें
यहाँ पढ़ें : सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है
Step by Step First Appeal – filing first appeal online – उपभोक्ता फोरम में अपील फाइल करने का तरीका
फाइलिंग मेन्यू सूची से फाइल ए न्यू केस पर क्लिक करें। शर्ते और सहमती लेख को पढ़कर सहमती बटन पर क्लिक करें।
यह इंटरफेस तीन प्रकार की शिकायत दिखाएगा। यहां से दाहिने पेनल पर दिखाने वाले फर्स्ट अपील बटन पर क्लिक करें। संबंधिक केस नबंर दर्ज करे जिसके लिए फर्स्ट अपील दर्ज की जा रही है, इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। इसके बाद चरण को भरें, इसमे पांच दस्तावेज अपलॉड करें।
सभी चरणों को पूरा करने के बाद यह पेंडिग अप्रूवल सूची मे दिखाई जाएगी। यह अनुभाग प्रदर्शित करता है कि आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायत संबंधित आयोग द्वारा स्विकृति के लिए लंबित है। यदि आयोग दर्ज मामले को मंजूरी देता है या वापिस लोटाता है तो यह क्रमश: अप्रूव्ड केस या रिवर्ट केस भाग मे सूचिवध होगा। यह जानकारी उपयोगकर्ता को मोबाइल नबंर पर प्राप्त होती है।
E-daakhil में संशोधन पेटिशन कैसे फाइल करें- Online Filing of Revision Petition
आरपी शिकायत दर्ज करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा। और इमेल, पासवर्ड तथा केप्चा कोड भरकर आप अपने अकाउंट पर पहुंच जाते हैं। आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। यहाँ तीन प्रकार की शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- रिविज़न पेटिशन
- कंज्यूमर केस
- फर्स्ट अपील
RP शिकायत दर्ज करने के लिए रिविज़न पेटिशन पर क्लिक करें, आयोग चुने और अपील नबंर टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करने पर आपके खोले जा रहे अपील केस की जानकारी नीचे प्रदर्शित होगी। यदि संबंधित अपील की जानकारी से सहमत हैं और RP केस प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट फाइलिंग यूअर केस बटन पर क्लिक करें। अन्यथा रिसेट बटन पर क्लिक करें।
- अगला इंटरफेस प्री डीटेल पेज होगा। यहां से प्री डीटेल टेब पर क्लिक करें। यह आपको दर्ज की जा रही शिकायत की जानकारी देगा। नीचे दर्शाए गए लाल चिन्ह से यह पता चलता है कि आरपी शिकायत से संबंधित अपील केस नबंर ऑनलाइन डेटा बेस मे उपलब्ध नही है, और यह आपके द्वारा दी गई जानकारी है।
- इसके बाद केस डीटेल टेब पर क्लिक करें, फिर सभी भागों मे जानकारी भरें, तथा नीचे दिए गए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करें और अपलॉड डॉक्यूमेंट में छ दस्तावेज अपलॉड करें, तथा फाइनलाइज़ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे भरने के बाद आगे बढ़े यानी कॉंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
- सही ओटीपी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आपको स्विकृति संदेश दिखाई देगा, कि केस फाइनलाइज़ हो चुका है और अब इसमे कोई परिवर्तन नही किया जा सकता। इसके साथ ही शिकायत आयोग मे शिकायत दर्ज हो चुकी है।
- जब तक उपभोगता आयोग मे दर्ज किए गए केस पर कारवाई नही होती तब तक यह केस पेंडिंग अप्रूवल केस हाइलिंग मे दिखाई देगा।
Step by Step Online Payment (E – filing of consumer complaint at consumer commission in India)
- क्या आप अपने दर्ज शिकायत का भुगतान करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन का तरीका चुन सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए फाइलिंग बाए कंप्लेंट एडवोकेट सूची पर पेंडिग पेंमेट सब सूची पर क्लिक करें।
- वह केस चुने जिसके लिए भुगतान नही किया गया है। और प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर केस फाइल पेमेंट डीटेल देख पाएंगे। यहाँ से भुगतान का तरीका चुने। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कृपा बाए पेनल पे जाए। यदि पेमेंट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बेंक डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पॉस्टल ऑडर, चलान या एनी एफटी, आरडीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन पेंमेट करने के लिए दाए ओर दिखाए गए पेमेंट डीटेल एंट्री बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर बेसिक डीटेल्स और शुल्क राशि देख सकते हैं। यहाँ पेमेट डेट, बेंक का नाम, रेफ्रेंस नबंर टाइप करें चूज़ बटन पर क्लिक करें। और डिमांडड्राफ ऑडर्र की प्रति चुने और फाइल अपलॉड करने के लिए अपलॉड बटन पर क्लिक करें।
- अपलॉड किए गए दस्तावेजो को उनके नाम के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, केवल पीडीएफ दस्तावेज अपलॉड किया जाना चाहिए। इसके बाद सबमिट पेमेंट बटन क्लिक करें। इसके बाद सफल भुगतान का संदेश मिलेगा। अब केस को पेंडिग अप्रूवल सेक्शन मे देखा जा सकेगा।
- अब ऑनलाइन पेंट आप डेविट, क्रेडिट नेटबेंकिंग, आईएमपीस या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बाए ओर दिख रहे पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर भुगतान के लिए सबमिट पेमेंट बटन पर क्लिक करें। जब यह प्रोसेस हो रहा हो तो धैर्य रखे और बैक या रिफ्रेश बटन पर क्लिक न करें। इसके बाद यह पेमेंट गेटवे पेज दिखाएगा।
- अगली स्क्रीन में जमाकरता और पर्सनल जानकारी दिखेगी। पेज पर दी गई सभी जानकारी पढ़ें और कंफर्म बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पेमेंट गेटवे स्क्रीन है, यहाँ से जमाकर्ता डाइनल क्लब कार्ड के अतिरिक्त किसी भी भारतीय विकल्प का चुनाव करके भुगतान कर सकता है।
- पेज को नीचे स्क्रोल करें स्क्रीन पर केप्चा कोड टाइप करें नियम और शर्ते स्वीकार करने के लिए चेक बॉक्स टिक करें और पे बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर कार्ड विवरण दर्ज करें, कार्ड नबर, नाम, सीवीवी, एक्स्पायरी डेट का चयन करें और पे नाओ बटन पर क्लिक करें। ओटीपी के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर आपको भुगतान की संपूर्ण जानकारी दिखेगी अगर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो रसीद डाउनलॉड होगी।
यदि भुगतान विफल होता है तो यह चेक फेल ट्रांजेक्सन में सूचीबध होगा। और आप फिर से पेमेट कर सकते हैं। भुगतान के बाद शिकायतकर्ता या उपभोगक्ता आयोग को प्रस्तुत किए गए केस पर स्विकृति मिलने की प्रतिक्षा करें।
यहाँ पढ़ें : Essential का मतलब क्या होता है
विपरीत पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया Written Response by opposite party
क्या आप किसी उपभोक्ता शिकायत मे शामिल एक विपरित पक्ष हैं?
क्या आप दायर शिकायत के लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया लिखना चाहते हैं?
यदि हाँ तो www.edaakhil.nic.in पर जाएं। और एक पंजिकृत उपयोगकर्ता बने।
When to write a Reply – एक प्रतिक्रिया कब लिखी जा सकती है
जब कोई शिकायत ऑनलाइन सबमिट की जाती है, तो उसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फिर एक अनुमोदित शिकायत के लिए विपरित पक्ष एक प्रतिक्रिया लिख सकता है। और इसे अनुमोदन के लिए संबंधित आयोग को सबमिट करता है। एक बार प्रतिक्रिया को मंजूरी मिल जाती है, तो शिकायतकर्ता कार्यवाही कर सकता है। और आयोग को प्रस्तुत करने के लिए एक रिजोइंडर दायर कर सकता है।
- प्रतिक्रिया लिखने के लिए विपरित पक्ष पहले लॉगिन करे, ईमेल पासवर् और केप्चा कोड भरे और लिन पर क्लिक करें। इसके बाद सफलतापूर्वक आप होम पेज पर पहुँचेगें। यहाँ से आप फाइल ए रिसपॉंस बाए ऑपोज़िट पार्टी पर क्लिक करें। केस प्रतिक्रिया फाइल करने के लिए केस नबंर द्वारा शिकायत को खोजें।
- केस नबर रेफ्रेस द्वारा शिकायत की खोज करने के लिए दाए पेनल मे केस रेफ्रेस नबर डाले और सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह केस डीटेल पेज पर खोजे गए जानकारी को प्रदर्शित करेगा।
- फाइलिंग डीटेल पेज पर दर्ज शिकायत मे शामिल शिकायतकर्ता, विपरित पक्ष और अभिवक्ता की जानकारी देख सकते हैं।
- केस प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए फाइल रिपलाए टेप पर क्लिक करें। पीडीएफ प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलॉड करें।
- फाइनलाइज़ एंड सबमिट टेप पर क्लिक करें, यह प्रतिक्रिया लेखन का अंतिम चरण हैं। इसके बाद प्रतिक्रिया संपादित नही की जा सकती। प्रिव्यू बटन पर क्लिक करके अपलॉड किए गए सभी दस्तावेजों को अनुक्रमित क्रम से देखा जा सकता है। विपरित पक्ष के नाम के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करें, जानकारी की जांच करें, यदि सही दस्तावेज अपलॉड किए जा चुके हैं तो चेक बॉक्स को क्लिक करके इसकी पुष्टी करें और अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए फाइनलाइज़ बटन पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर ओटी डाले और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें, उपयोगकर्ता को एक पुष्टीकरण संदेश मिलेगा, जिसमे स्विकृति संदेश दिया जाएगा कि केस प्रतिक्रिया सफलता पूर्वक सबमिट हो गई है।
- अब केस को रिस्पोंस स्टेटस सेक्शन में देखा जा सकता है। केस प्रतिक्रिया की स्थिति पेंडिंग रहेगी जब तक आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा सकती। यदि दर्ज प्रतिक्रिया को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो रिस्पोंस स्टेटस स्वत: अपडेट हो जाएगा। और यदि यह वापिस किया जाता है तो आप आवश्यक दस्तावेज अपलॉड करके पुन: अपडेट कर सकते हैं।
ई-दाखिल में प्रत्युत्तर कैसे फाइल करें- Rejoinder Filing
शिकायतकर्ता या अधिवक्ता द्वारा ऑनलाइन रिजॉइंडर दर्ज की जाती है। एक रिजॉइंडर दाखिल करने से पहले कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि शिकायतकर्ता या अधिवक्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई हो। भुगतान होना चाहिए, संबंधित उपभोक्ता फोरम द्वारा शिकायत मंजूरी होनी चाहिए। विपरित पार्टी की तरफ से जवाव दाखिल किया गया हो, और उपभोक्ता फोरम द्वारा मंजूर किया गया हो।
एक नया रिजॉइंडर फाइल करने के लिए एपलिकेशन मे लॉगिन करना होगा, इसके लिए वेबसाइट www.edaakhil.nic.in पर जाएं, और एंटर बटन पर क्लिक करें। उपभोगक्ता फोरम पॉर्टल आपकी स्क्रीन पर पर्दर्शित होगा।
- कंप्लेनेंट एडवोकेट मे लॉगिन पर क्लिक करें। आप सफलतापूर्वक अपने होम पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप फाइल मेन्यू पर जाएं और फिर फाइल अ रिजॉइंडर सब बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको माए केसिस नाम का एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। बॉक्स के निचले बाएं किनाके पर एक प्लस का चिन्ह है, इसे और विस्तृत करने के लिए क्लिक करें, यहाँ सभी जानकारी दिखेगी, फिर से संदर्भ संख्या बॉक्स के प्लस पर क्लिक करें, जिसके बाद फिर से ऑपोजिशन पार्टी जानकारी दिखेगी।
- रिसपोंस इंफॉर्मेशन भाग मे आपके लिए कुल तीन बटन प्रदर्शित होते हैं। सारे दस्तावेज की सूची को प्रदर्शित करने के लिए डाउनलॉड ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। विपरित पार्टी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित करने के लिए डाउनलॉड रिसपोंस डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। विपरित पार्टी के खिलाफ रिजॉइंडर दर्ज करने के लिए फाइल न्यू रिजॉइंडर बटन पर क्लिक करें।
- फाइल न्यू रिजॉइंडर बटन पर क्लिक करने के बाद आप केस डीटेल पर आते हैं। यहाँ पर चार टेब हैं। केस डीटेल टेब आपकी जानकारी प्रदर्शित करेगा, फाइलिंग डीटेल टेब आपको शिकायत कर्ता द्वारा पिछली कार्यवाही की जानकारी देता है।
- अब फाइल केस रिजॉइंडर पर स्विच करें। जो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पेज प्रदर्शित करेगा। एक रिजॉइंडर दाखिल करने लिए सारे आवश्यक दस्तावेज अपलॉड करें।
- फाइनलाइज़ एंड सबमिट बटन पर स्विच करें। अब सभी आवश्यक दस्तावेज अपलॉड करने के बाद इन्हे देखने के लिए प्रिव्यू बटन पर क्लिक करें। अपने नाम के साथ दिए हुए बटन पर क्लिक करें। अगर सभी दस्तावेज अपलॉड हुए हैं तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें, रिडॉइंडर सबमिट करने के लिए फाइनलाइज़ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी पेज दिखाई देगा जिसे पंजिकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, इसे दर्ज करके कॉंटीन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद उपयोग कर्ता को स्विकृति मिल जाएगी कि रिजॉइंडर को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है।
- भरे गए रिजॉइंडर को फोरम द्वारा स्विकृत या अस्विकृत किया जा सकता है। रिजॉइंडर की स्थिति को देखने के लिए फाइल मेन्यू प्रदर्शित करता है। यह रिजॉइंडर स्टेट्स प्रदर्शित करेगा। जैसे की पेंडिग ड्राफ्ट तब प्रदर्शित होगा जब रिजॉइंडर अधूरा है और सबमिट नही किया गया है। रिजेक्ट स्थिति तब प्रदर्शित होगी जब फोरम द्वारा अस्विकार कर दिया गया है, अप्रूव्ड स्थिति तब दिखेगी जब फोरम द्वारा स्विकृत हो चुका है।
- रिजॉइंडर प्रतिक्रिया देखने के लिए रिजॉइंडर रिस्पॉंस कोलम के नीचे व्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको शिकायत कर्ता द्वारा जमा की गई रिजॉइंडर सूचना को पॉप्अप के साथ प्रदर्शित करेगा। शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया प्रत्येक दस्तावेज को देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें, रिस्पॉंडिग प्रतिक्रिया देखने के लिए व्यू रिस्पॉंड कॉलम के नीचे व्यू बटन पर क्लिक करें, विपरित पार्टी द्वारा प्रत्येक दस्तावेज को देखने के लिए प्रत्येक दस्तावेज नाम के आगे व्यू बटन पर क्लिक करें, यहाँ रिजॉइंडर प्रक्रिया समाप्त होती है।
FAQ
ईदाखिल पोर्टल E-DAAKHIL पर उपभोक्ता की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने से क्या फायदा है?
उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं और मैनुअल प्रलेखन से बच सकते हैं।
E-DAAKHIL ईदाखिल ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर कौन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है?
शिकायतकर्ता या अधिवक्ता पोर्टल पर जाकर शिकायत पंजीकरण फार्म भरकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान का तरीका क्या है?
आवेदक आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करते हैं।
क्या मामले के संबंध में अधिवक्ता के विवरण को भरना अनिवार्य है?
अधिवक्ताओं के विवरण को भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपके पास विवरण है तो आप इसे भर सकते हैं।
उम्मीद है इस लेख में आपको ई-दाखिल पर केस दर्ज करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटी के लिए शमाप्रार्थी है, इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें।